तंबाकू और गुटखा खाकर थूका तो हो सकती है जेल

खगड़िया। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को लेकर सरकारी निर्देश पर डीएम ने तंबाकू व तंबाकू उत्पाद गुटखा आदि खाकर यत्र- तत्र थूकने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक स्थल को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। डीएम के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जानलेवा है। वर्तमान में कोरोना वायरस का खतरा है। तंबाकू व तंबाकू उत्पाद गुटखा, पान आदि खाने वाले प्राय: यत्र- तत्र थूकते रहते हैं। जिससे ऐसे समय में कोरोना वायरस फैलने का खतरा हो सकता है। थूकने से कोरोना ही नहीं बल्कि इंसेफलाइटिस, टीबी, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा हो सकता है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू व तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध लगाए जाने के साथ यत्र- तत्र थूकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी तय किए गए हैं। क्या हो सकती है कार्रवाई

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तंबाकू उत्पाद खाकर थूकते पकड़े जाने पर छह माह का जेल के साथ- साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना दो सौ रुपये होगा। इस पर पुलिस के साथ अन्य अधिकारी भी नजर रखेंगे।

Posted By: Jagran
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