जिले में निजी चार पहिया वाहनों के परिचालन पर लगा पूर्ण विराम

बक्सर : जिले में लॉक डाउन का अनुपालन सख्ती से कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। इसके तहत निजी चार पहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। कहा गया कि केवल मरीज को लाने या ले जाने के लिए ही अब चार पहिया वाहन को अनुमति मिलेगी। अन्यथा चार पहिया वाहन सड़क पर दिखी तो उस पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। दो पहिया वाहनों का प्रयोग भी दवा, राशन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए ही किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी अमन समीर ने इस आशय का स्पष्ट आदेश सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। असल में लॉक डाउन के दौरान निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने खुद दवा या खाद्य सामग्री लेने के नाम पर चार पहिया वाहनों का परिचालन होते पाया है, जिसमें तीन-चार व्यक्ति पाए गए हैं। इसी तरह बाइक पर भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को देखा गया है। ऐसे में उन्होंने जिला, अनुमण्डल, प्रखण्ड मुख्यालय एवं नगर परिषद क्षेत्र में निजी चार पहिया वाहनों के परिचालन पर पूर्णत: रोक लगा दिया है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि जिला क्षेत्र में सिर्फ वैसे वाहनों को चलाने की अनुमति होगी, जिसको एसडीओ बक्सर एवं डुमरांव द्वारा यथोचित आधार पर अनुमति पत्र दिया गया होगा।
न गाजीपुर-बलिया से कोई आएगा और न ही कोई वहां जाएगा यह भी पढ़ें
संध्या 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निकले बाहर तो होगी कार्रवाई
डीएम द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य से संध्या 06 बजे से सुबह 6 बजे तक आमजनों को घर से बाहर आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे वाहन एवं पदाधिकारियों को कभी भी आने-जाने की अनुमति रहेगी।
तीन किमी से अधिक दूर की दुकानों से नहीं ले सकते हैं सामान
स्थानीय निवासियों को उनके निवास स्थल के तीन किलोमीटर की परिधि से अधिक अवस्थित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से सेवाएं लेने एवं आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। डीपीआरओ ने बताया कि इस परिस्थिति में पकडे़ जाने की स्थिति में यथोचित कारण नहीं बताने पर कार्रवाई की जाएगी।
सामानों की खरीदारी में सोशल डिस्टेंसिग का पालन जरूरी
जिला, अनुमण्डल, प्रखंड मुख्यालय एवं नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित सब्जी एवं अन्य दुकानों में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेसिग का पालन करना अनिवार्य होगा अर्थात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाते हुए सब्जी-अन्य सामग्री का क्रय करेंगे।
Posted By: Jagran
डाउनलोड करें जागरण एप और न्यूज़ जगत की सभी खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस

अन्य समाचार