संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल) : दवा दुकान से सर्दी-खांसी-बुखार या फिर सांस लेने में होने वाली परेशानी से संबंधित दवा खरीद करने के लिए अब लोगों को अपने आधार कार्ड की छाया प्रति तथा मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। ऐसा कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने हेतु किया जा रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविद कुमार ने यह लिखित आदेश भपटियाही बाजार सहित प्रखंड क्षेत्र के दवा दुकानदारों को दिया है। अपने आदेश में बीडीओ ने कहा है कि यदि कोई दुकानदार आदेश के विपरीत किसी भी व्यक्ति को सर्दी-खांसी-बुखार और फिर दम फूलने की दवा देते हैं और बाद में वैसे व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों से आदेश का पूरी तरह से पालन करते हुए दवा बेचने को कहा है।
Posted By: Jagran
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