लॉकडाउन में बिना पास के नहीं चलेंगे निजी वाहन

कैमूर। लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाने के बाद तत्काल जिला प्रशासन द्वारा कई ठोस निर्णय लिए गए। इसमें वाहन परिचालन को लेकर भी कई निर्देश जारी किए गए। ताकि लॉकडाउन का अनुपालन शत प्रतिशत हो। डीटीओ रामबाबू ने बताया कि सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़ कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे।

निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्य स्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जाएंगे। पास में प्रस्थान एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। पास के पीछे चेकिग के लिए एक लॉगबुक प्रिट कराया जाए। जिसमें पुलिस द्वारा चेकिग के समय तिथि स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दो पहिया वाहनों के अतिरिक्त बाइक अथवा स्कूटी पर डबल राइड नहीं होगा। पास प्राप्त कार में ड्राइवर के अतिरिक्त दो आदमी के बैठने की ही अनुमति मिलेगी। निजी वाहन से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। जांच के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग करेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिग का भी ध्यान रखना होगा। पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। बिना मास्क पहने ड्राइवर व सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी।
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Posted By: Jagran
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