निर्माण कार्य में बुजुर्गो से नहीं लिया जाएगा काम

संवाद सहयोगी, किशनगंज : लॉकडाउन टू में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों में छूट दी है। हालांकि शहरी क्षेत्र में सिर्फ एनएच के निकट ढाबा और बड़ी वाहनों के गैराज खोलने की छूट दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना प्रारंभ व अधूरे बंद पड़े कार्य शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किए जाएंगे। मास्क, हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है, जिसमें खासकर 60 वर्ष से अधिक के श्रमिक व 20 मार्च के बाद जिनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को कार्य में नहीं लगाया जाएगा।

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जिला प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में बालू, स्टोन चिप्स, सीमेंट इत्यादि सामग्रियों की दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेना होगा। इसके अलावा कार्यस्थल के लिए भी कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कुछ शर्त रखा गया है। प्रत्येक कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैंडवॉश उपलब्ध रखना होगा। श्रमिकों को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, विश्राम के समय और कार्य पूर्ण करने के बाद व घर पहुंचने पर पुन: हाथ साफ करने के लिए प्रेरित किया जाय। घर से कार्य स्थल, कार्य स्थल पर मास्क, गमछा या छोटा तौलिया से चेहरा ढक कर रखेंगे। कार्य स्थल पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, लंच के समय छह फीट की दूरी पर पंक्ति बनाएं। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक के श्रमिक व 20 मार्च के बाद जिनका ट्रैवेल हिस्ट्री रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कार्य स्थल पर दो मजदूरों के बीच छह फीट से अधिक की दूरी हो, कार्य स्थल पर ब्लीचिग पाउडर का छिड़काव हो, योजना कार्य मे स्थानीय लोगो को लिया जाए। सभी वाहन जो कार्य स्थल पर जाएंगे उसे स्प्रे कर संक्रमणरहित करने व कार्य स्थल पर या कार्य मे जाने के क्रम में तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग नहीं करने और कार्य स्थल पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
Posted By: Jagran
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