-जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि के बाद जिला प्रशासन ने दिए आदेश
मास्क नहीं पहनने पर महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
-घर में ही मास्क तैयार करें बहू बेटियां : एसडीओ
संवाद सूत्र, मुंगेर : सावधान, अगर आप बिना मास्क लगाए घर से निकलते हैं, तो आपको सजा मिल सकती है। राज्य सरकार ने हालात बिगड़ने के बाद बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में हुई बढ़ोत्तरी के बाद बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया है। मास्क के बिना घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ------------------
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इन लोगों को भी मास्क लगाना है जरूरी
आमलोगों के साथ-साथ सब्जी और फल बेचने वाले, दवा दुकानदारों, किराना दुकानदारों, अन्य तरह के व्यवसायिक संस्थान में काम करने वालों के साथ-साथ सफाई कर्मी, डेयरी का उत्पाद बेचने वालों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
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स्वास्थ्य कर्मियों को एन 95 मास्क लगाना होगा अनिवार्य
स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एन 95 मस्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके आलावा दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया है कि एन 95 मास्क कोविड-19 की जांच और चिकित्सा में शामिल मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक है। बाकी बचे प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिक प्लाई मास्क या कपड़े के डबल लेयर मास्क का उपयोग कर सकते हैं। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर, उसे दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिया है कि वह अपने इलाकों में इस नियम को सख्ती के साथ लागू करें।
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बोले एसडीओ
सदर एसडीओ खगेश चंद्र झा ने कहा कि घर की बहू बेटियां खुद अपने से मास्क तैयार कर सकती हैं। घरों में तैयार मास्क सबसे बेहतर होता है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलें। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Posted By: Jagran
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