देश भर में शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत, तो क्या liquor shops भी खुल रहे? जानें सच

आज सुबह जब आपने खबर सुना होगा कि केंद्र सरकार ने घर के आसपास के दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, तो खुश होना लाजमी है. शनिवार का दिन और ऐसी खबरों का आना अपने आप में सुकून देने वाला है. लेकिन उसके बाद दूसरा सवाल आपके मन में यही आया होगा कि क्या liqour shops भी खुलेंगे? सवाल लाजमी भी है क्योंकि पिछले एक महीने से ये दुकानें बंद पड़ी हैं.

ये है सरकार का नया आदेश कल रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे देश में दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं. लेकिन इसमें एक तकनीकी बात है. दरअसल सरकार ने साफ लिखा है कि वही दुकानें खुल सकती हैं जो नगर निगम सीमा क्षेत्र से बाहर हैं. इसका मतलब ये हुआ कि दूर-दराज के इलाकों में मौजूद क्षेत्र जो किसी भी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, वही फिलहाल खुल पाएंगे. इसे सीधे-सीधे ऐसे समझें कि शहरों में लॉकडाउन जस की तस है.
क्या लिकर शॉप खुलेंगे? अब आते है आपके मुद्दे पर. गृह मंत्रालय ने ये छूट शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट (Shops and Establishment Act) के तहत दी है. यानि सिर्फ राशन व अन्य सामानों के दुकान ही खुल सकते हैं. शराब व बियर जैसे उत्पाद एक्साइज एक्ट (Excise Act) के तहत आते हैं. केंद्र सरकार ने इस एक्ट के तहत कोई छूट नहीं दी है. यानि फिलहाल 3 मई तक आपके उम्मीदों पर पानी फिर गया है.
दुकानें पूरे देश में बंद ही रहेंगी. उल्लेखनीय है कि 25 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद सभी शराब की दुकानों समेत सभी दुकानों को बंद करने का आदेश लागू है. हालांकि केरल व पंजाब सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए अपने हिसाब से नियम तय किए थे. लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने इन्हें बंद रखने का ही निर्देश दिया है. फिलहाल आप फोटो देखकर मन को सुकून दे सकते हैं.

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