बिना मास्क पहने बाहर निकलना दंडनीय अपराध



रोहतास। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बीडीओ अरूण कुमार सिंह ने बताया कि बिना मास्क पहने लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है। इसके तहत फल बेचने वाले, सब्जी विक्रेता, सफाईकर्मी, किराना दुकानदार, डेयरी, दवा दुकानदार समेत ग्राहकों को भी इसका अनुपालन करना है। बता दें कि आम जन मास्क के अलावा घर के बने हुए मास्क या जीविका समूहों द्वारा तैयार मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। एन-95 मास्क चिकित्सा से जुड़े कर्मियों के लिए आवश्यक है। अन्य के लिए थ्री प्लाई मास्क या कपड़े से बना हुआ डबल लेयर मास्क उपयुक्त है। कपड़ा के मास्क को साफ कर बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है। बीडीओ ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के मद्देनजर ये सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं। मास्क पहन कर बाहर निकलने से संक्रमण के फैलाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को आवश्यक कार्य होने पर ही पर बाहर निकलना चाहिए। पूरे शरीर को साफ करने के बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए।
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Posted By: Jagran
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