किशोरों से गलत कार्य कराने वालों पर जेजेबी सख्त

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के किशोर परिषद प्रधान दंडाधिकारी सह न्यायधीश मानवेन्द्र मिश्रा ने वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से कोविड 19 के तहत कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्यवेक्षण गृह में भीड़ कम करने के उद्देश्य से तीन किशोरों को जमानत दी। सभी किशोर जेल में न्यायिक हिरासत में थे। इसके साथ ही प्रधान दंडाधिकारी ने ऐसे गैगों और व्यक्तियों पर थाना को शीघ्र जेजेबी अधिनियम 78 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जो किशोर का इस्तेमाल मादक शराब प्रभावित पदार्थ को बेचने तथा फेरी लगाने और तस्करी करने के लिए करते हैं। इस अधिनियम के तहत ऐसे लोगों को 7 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपया जुर्माना का प्रावधान है। आदेश के तुरंत बाद दीपनगर थाना कांड संख्या 108- 20 के तहत आरोप दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट ने किशोरों के सुनवाई के मामले में ऐसा पहला निर्णय किया है। जबकि अनुचित लाभ के लिए किशोरों को गलत इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार दीपनगर थाना पुलिस ने एक किशोर को शराब की आपूर्ति करने के अपराध में गिरफ़्तार कर जेजेबी के समक्ष प्रस्तुत किया था। किशोर ने कोर्ट को बताया की उसके पिता घायल अवस्था में एक माह से बेड पर हैं और घर का खर्च लॉकडाउन में घर चलाने में मुश्किल होने से कुछ रुपये का लालच देकर एक अज्ञात व्यक्ति ने अपने चंगुल में फंसा यह काम करवाया। एनएच पर गश्ती के दौरान एक बाइकर किशोर को लेकर आ रहा था। गश्ती गाड़ी देखते ही बाइकर गाड़ी और किशोर को छोड़कर फरार हो गया। जांच करने पर एक झोले में पांच बोतल शराब जब्त करते हुए किशोर को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने स्थिति और उसके बयान को देखते हुए पाया कि गैंग और व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए किशोरों को अपने लाभ के लिए चयन कर इनका भविष्य और चरित्र बर्बाद कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने उक्त व्यक्ति पर शीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार करने का थाना को आदेश दिया तथा किशोर को उसके मां के साथ पर्सनल बाउंड पर जाने का आदेश दिया।

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Posted By: Jagran
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